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3 नवंबर 2026 | भरोसेमंद खबरें, सीधे आपके शहर से
अंक: 03 Nov 2026
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गाजियाबाद में 11 जगहों पर ही बिकेंगे ग्रीन पटाखे, 5 से 7 नवंबर तक मिलेगी अनुमति

Rinku Yadav • • 3 मिनट पढ़ें
गाजियाबाद में 11 जगहों पर ही बिकेंगे ग्रीन पटाखे, 5 से 7 नवंबर तक मिलेगी अनुमति

तीन जोन में अस्थायी दुकानें लगाने के लिए स्थान निर्धारित, बिना लाइसेंस पटाखे बेचने या भंडारण करने पर FIR और गिरफ्तारी की चेतावनी

अनप्लग इंडिया। डेस्क

गाजियाबाद। दीपावली से पहले गाजियाबाद में पटाखों की बिक्री को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सख्त व्यवस्था लागू की है। जिले में केवल 11 निर्धारित स्थानों पर ही ग्रीन पटाखों की अस्थायी दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है। इन दुकानों पर 5 से 7 नवंबर तक बिक्री की जा सकेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस कहीं भी पटाखे बेचने या उनका अवैध भंडारण करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।

NCR में लाइसेंस के आधार पर केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की छूट है। इसके अलावा अन्य प्रकार के पटाखों की बिक्री या अवैध तरीके से भंडारण करने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने दुकानदारों को निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

तीन जोन में 11 स्थान किए गए निर्धारित

गाजियाबाद को तीन जोन में बांटकर कुल 11 स्थानों पर अस्थायी पटाखा दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है। इन स्थानों पर अस्थायी लाइसेंस के आधार पर ही दुकानें संचालित की जा सकेंगी। दमकल विभाग की ओर से निर्धारित बिक्री स्थलों पर अग्निशमन वाहन की व्यवस्था भी की गई है।

नगर क्षेत्र में इन तीन जगहों पर बिकेंगे पटाखे

  1. घंटाघर
  2. कविनगर
  3. विजयनगर सेक्टर-9 रामलीला मैदान

ट्रांस हिंडन क्षेत्र में ये तीन स्थान निर्धारित

  1. इंदिरापुरम थाने के पीछे आवास विकास का मैदान
  2. साहिबाबाद गोल पार्क रामलीला मैदान
  3. टीला मोड़ स्थित ऑक्सी होम के सामने मैदान

देहात क्षेत्र में इन पांच जगहों पर दुकानें लगेंगी

  1. गढ़ी कटैया नगर पालिका मैदान
  2. लोनी इंटर कॉलेज मैदान
  3. मोदीनगर का KN मोदी मैदान
  4. सारा रोड स्थित महर्षि इंटर कॉलेज मैदान
  5. मुरादनगर चुंगी नंबर-3 रामलीला मैदान

दुकानदारों के लिए अग्नि सुरक्षा के नियम अनिवार्य

पटाखों की दुकान लगाने वाले कारोबारियों को अस्थायी लाइसेंस के साथ अग्निशमन विभाग से NOC लेना अनिवार्य होगा। दुकानों में सुरक्षा के जरूरी इंतजाम करने होंगे। प्रशासन ने दुकानों के आकार और उनके बीच की दूरी के लिए भी नियम निर्धारित किए हैं।

प्रत्येक निर्धारित बिक्री स्थल पर दमकल विभाग की व्यवस्था रहेगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

अवैध बिक्री पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखों की बिक्री या भंडारण की अनुमति नहीं है। बिना लाइसेंस दुकान लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।

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