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3 नवंबर 2026 | भरोसेमंद खबरें, सीधे आपके शहर से
अंक: 03 Nov 2026
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दीया मिर्जा का दिवाली वीडियो दोबारा अपलोड करने का आदेश, बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को लगाई फटकार

Rinku Yadav • • 4 मिनट पढ़ें
दीया मिर्जा का दिवाली वीडियो दोबारा अपलोड करने का आदेश, बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को लगाई फटकार

भाजपा नेताओं की आपत्ति के बाद हटाया गया था वीडियो, कोर्ट बोला- पर्यावरण और प्रदूषण के मुद्दे को धार्मिक रंग न दें, नेताओं के गैर-जिम्मेदाराना बयानों पर जताई नाराजगी

अनप्लग इंडिया। डेस्क

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को अभिनेत्री दीया मिर्जा का दिवाली से जुड़ा जागरूकता वीडियो दोबारा अपलोड करने का निर्देश दिया है। इस वीडियो में दीया मिर्जा ने लोगों से ग्रीन पटाखे जलाने और सार्वजनिक सड़कों पर आतिशबाजी नहीं करने की अपील की थी। भाजपा नेताओं की आपत्ति के बाद BMC ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यह वीडियो हटा दिया था।

मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने वीडियो हटाए जाने और इस पर नेताओं की टिप्पणियों को लेकर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को धार्मिक या राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और प्रदूषण तथा स्वास्थ्य जैसे विषयों पर सभी को मिलकर काम करना चाहिए।

कोर्ट बोला- नेताओं के गैर-जिम्मेदाराना बयानों से हम आहत

हाईकोर्ट ने कहा कि नेताओं ने अदालत के पहले के आदेश पर ध्यान दिए बिना टिप्पणी की, जिसमें जागरूकता अभियान में सभी को हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी। पीठ के अनुसार, दीया मिर्जा ने अदालत के निर्देशों के अनुरूप वायु प्रदूषण को लेकर सकारात्मक संदेश दिया था।

अदालत ने सवाल उठाया कि पर्यावरण जागरूकता अभियान में अभिनेत्री के शामिल होने पर धार्मिक आधार पर आपत्ति क्यों की गई। पीठ ने कहा कि स्वास्थ्य, प्रदूषण और पर्यावरण के मुद्दों पर गुटबाजी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मुंबई की पहचान एकजुटता और आपसी अपनत्व से है।

भाजपा नेताओं की आपत्ति के बाद हटाया गया था वीडियो

BMC ने रविवार को अपने आधिकारिक X हैंडल और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर दीया मिर्जा का वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने लोगों से पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाने और सार्वजनिक सड़कों, गलियों तथा फुटपाथों पर पटाखे नहीं जलाने की अपील की थी।

वीडियो सामने आने के बाद भाजपा नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। भाजपा की मुंबई इकाई के अध्यक्ष अमित साटम ने कहा था कि लोगों को त्योहार मनाने का तरीका किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पटाखों के खिलाफ अपील करने वालों पर भी विवादित टिप्पणी की थी।

वीडियो हटाए जाने के बाद दीया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उन्होंने इस काम के लिए कोई पैसा नहीं लिया था। उन्होंने लिखा था कि भलाई का जमाना ही नहीं रहा।

BMC ने दूसरे सेलिब्रिटी के वीडियो नहीं हटाए

मुंबई में वायु प्रदूषण को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आतिशबाजी को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनके तहत BMC ने सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाई है। इसी क्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए कई सेलिब्रिटी के वीडियो तैयार किए गए थे।

BMC के सोशल मीडिया अकाउंट पर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, निशिगंधा वाड और क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे के जागरूकता वीडियो मौजूद रहे, जबकि दीया मिर्जा का वीडियो हटा दिया गया था। इसी अंतर को लेकर भी सवाल उठे।

मेयर ने दीया मिर्जा को बताया था ‘हिंदू विरोधी’

मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने दीया मिर्जा को ‘हिंदू विरोधी’ बताते हुए कहा था कि उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वहीं, BMC के डिप्टी मेयर संजय घाड़ी ने कहा था कि उन्हें अभिनेत्री के संदेश में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा।

शिवसेना और कांग्रेस ने किया दीया मिर्जा का समर्थन

शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने वीडियो हटाए जाने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि BMC ने आधिकारिक तौर पर दीया मिर्जा से वीडियो बनवाया और बाद में भाजपा नेता की आपत्ति के बाद उसे हटा दिया।

मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने भी अभिनेत्री का समर्थन किया था। उन्होंने भाजपा पर हर मुद्दे को धर्म से जोड़ने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि BMC ने शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह जागरूकता अभियान चलाया था, जिसमें कई अन्य सेलिब्रिटी भी शामिल हुए थे।

हाईकोर्ट के ताजा निर्देश के बाद अब BMC को दीया मिर्जा का वीडियो दोबारा अपलोड करना होगा। अदालत की टिप्पणी ने पर्यावरण जागरूकता, सार्वजनिक संवाद और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के सवाल को फिर चर्चा में ला दिया है।

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