ध्रुव राठी को साकेत कोर्ट का नया समन, 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई
2018 की आपराधिक मानहानि शिकायत से जुड़ा मामला, गुरुग्राम स्थित पते पर समन भेजने का आदेश
अनप्लग इंडिया। डेस्क
नई दिल्ली/गुरुग्राम। दिल्ली की साकेत अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ वर्ष 2018 की आपराधिक मानहानि शिकायत में नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता विकास सांस्कृत्यायन, जिन्हें विकास पांडे के नाम से भी जाना जाता है, ने राठी के एक वीडियो को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है।
क्या है पूरा मामला?
यह शिकायत मई 2018 में प्रकाशित ध्रुव राठी के वीडियो BJP IT Cell Part 2 से संबंधित है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि वीडियो में उनके बारे में मानहानिकारक दावे किए गए। ये आरोप शिकायत का हिस्सा हैं; इन्हें अदालत द्वारा सिद्ध तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।
अदालत ने दोबारा समन क्यों जारी किया?
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अदालत के रिकॉर्ड में पहले भी समन जारी होने का उल्लेख था, लेकिन लंबे समय तक उनकी तामील नहीं हो सकी। शिकायतकर्ता की ओर से बताया गया कि राठी इन वर्षों में मुख्य रूप से विदेश में रहते रहे हैं और हाल में भारत में गुरुग्राम स्थित आवास पर मौजूद हैं।
इसी आधार पर शिकायतकर्ता ने मामले की सुनवाई पहले करने और नए सिरे से समन जारी करने का अनुरोध किया। अदालत ने आवेदन पर विचार करते हुए समन जारी करने तथा उसकी तामील सुनिश्चित करने के लिए शिकायतकर्ता को संबंधित कर्मचारी के साथ जाने की अनुमति दी।
अब आगे क्या होगा?
अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होनी है। इस चरण पर समन जारी किया जाना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है; इससे अपने आप आरोप साबित नहीं हो जाते। मामले में आगे की कार्रवाई अदालत में प्रस्तुत तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होगी।