दिल्ली में बिजली सब्सिडी के लिए आधार अनिवार्य, उपभोक्ताओं को करना होगा सत्यापन
सब्सिडी पाने के लिए आधार नंबर का प्रमाण जरूरी, आधार न होने पर एनरोलमेंट आईडी का विकल्प
अनप्लग इंडिया। डेस्क
नई दिल्ली। दिल्ली में बिजली सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए पहचान सत्यापन से जुड़ा नया प्रावधान लागू किया गया है। दिल्ली सरकार के बिजली विभाग की अधिसूचना के अनुसार, सब्सिडी प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को आधार नंबर होने का प्रमाण देना या निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रमाणीकरण कराना होगा। यह प्रावधान दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से जुड़ा है।
किसे देना होगा आधार का प्रमाण?
यह नियम दिल्ली में बिजली सब्सिडी योजना का लाभ लेने वाले पात्र उपभोक्ताओं पर लागू होगा। संबंधित बिजली वितरण कंपनियों और विभाग को उपभोक्ताओं तक इसकी जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
यदि किसी पात्र व्यक्ति को अभी आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है, तो अधिसूचना में आधार नामांकन के लिए जारी 14 अंकों की एनरोलमेंट आईडी जमा करने का विकल्प भी बताया गया है।
कितनी मिलती है बिजली सब्सिडी?
दिल्ली की मौजूदा योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली पर पूरी सब्सिडी और 201 से 400 यूनिट तक खपत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी, अधिकतम 800 रुपये तक, दिए जाने का प्रावधान रिपोर्टों में बताया गया है।
सालाना आवेदन को लेकर क्या स्थिति है?
सरकार की ओर से सब्सिडी के लिए हर साल दोबारा सहमति यानी ऑप्ट-इन लेने की व्यवस्था पर भी काम किए जाने की खबरें आई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस व्यवस्था के लिए पोर्टल और नियम तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए आधार सत्यापन के नियम और सालाना आवेदन की प्रक्रिया को एक ही लागू व्यवस्था मानना उचित नहीं होगा।
उपभोक्ता क्या करें?
उपभोक्ताओं को सलाह है कि वे अपने बिजली वितरण क्षेत्र की आधिकारिक सूचना देखें और आधार या एनरोलमेंट आईडी जमा करने के तरीके की पुष्टि करें। किसी अनधिकृत व्यक्ति के साथ आधार की जानकारी साझा करने से बचें।