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13 अक्तूबर 2026 | भरोसेमंद खबरें, सीधे आपके शहर से
अंक: 13 Oct 2026
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निक्की भाटी हत्याकांड में आरोपी पति विपिन भाटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत

न्यूज़रूम डेस्क • • 2 मिनट पढ़ें
निक्की भाटी हत्याकांड में आरोपी पति विपिन भाटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत

निक्की की मौत के मामले में एक साल से अधिक समय से जेल में बंद था आरोपी पति; जमानत मिलने के बावजूद मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी

अनप्लग इंडिया। डेस्क

ग्रेटर नोएडा। चर्चित निक्की भाटी हत्याकांड में आरोपी पति विपिन भाटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में अदालत का आदेश सामने आने के बाद सोमवार, 12 अक्टूबर को उसकी रिहाई की खबर आई। मामले में विपिन मुख्य आरोपी है और उसके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अभी जारी है।

विपिन भाटी के अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को जमानत याचिका मंजूर की थी। आदेश सोमवार को सामने आया। यह मामला ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र के सिरसा गांव से जुड़ा है, जहां निक्की भाटी की मौत के बाद उनके ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।

निक्की की बहन ने दर्ज कराया था मुकदमा

मामले में निक्की की बड़ी बहन कंचन ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि निक्की को जलाकर मार दिया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और विपिन भाटी को मुख्य आरोपी बनाया गया।

इस मामले ने उस समय व्यापक चर्चा बटोरी थी। अब मुख्य आरोपी को जमानत मिलने के बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में है।

सह-आरोपियों को भी पहले मिल चुकी है जमानत

इस मामले के सह-आरोपी रोहित, सतवीर और दया को भी पहले हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। विपिन को राहत मिलने के बाद मामले में आरोपी पक्ष के सभी संबंधित लोगों की जमानत की स्थिति बदल गई है।

हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है। मामले में अदालत के समक्ष साक्ष्यों और गवाहों की जांच के बाद ही अंतिम निर्णय होगा।

मुकदमे की सुनवाई जारी

विपिन भाटी को जमानत मिलने के बावजूद निक्की भाटी की मौत से जुड़े मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी। जमानत आदेश की शर्तों और आगे की न्यायिक कार्यवाही का पालन करना आरोपी के लिए आवश्यक होगा।

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